उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत 24 विभागों की 370 नई सेवाओं को सुराज विभाग ने सेवा का अधिकार के तहत शामिल कर दिया है। जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत कई कार्यों को बढ़ाया गया है। आइए जानते है पूरी डिटेल्स…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सीएम धामी ने अधिकारियों को सेवा का अधिकार में नई सेवाओं को शामिल करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अपर सचिव विजय जोगदंडे की ओर से सेवा का अधिकार के तहत विभागों की सेवाओं को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले यह अधिसूचित सेवाओं की संख्या 485 थी। जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 855 हो गई है।

इसके तहत विद्युत विभाग की कुल 43 सेवाओं को सेवा का अधिकार में शामिल किया गया है। इसमें नए बिजली कनेक्शन, बिलिंग शिकायत के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। जबकि कनेक्शन हटाने के लिए 7 दिन और मीटर की जांच के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। वहीं उपभोक्ता के नाम का दाखिल खारिज कानूनी वारिस के नाम करने के लिए 2 दिन का समय तय किया गया है।

वहीं यह समय सीमा तय किए जाने के साथ ही सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी और प्रथम द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधीन अटल आवास योजना के आवेदन को 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचाने की समय सीमा तय की गई है।

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