उत्तराखंड परिवहन निगम में दीपावली के त्योहारी सीजन के अंतर्गत बिना छुट्टी काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना में तहत नकद राशि इनाम में दी जाएगी। इसमें चालक और परिचालकों को निर्धारित किमी पूरे करने होंगे। प्रोत्साहन की योजना पांच से 15 नवंबर तक यानी कुल 11 दिन लागू रहेगी।

दीपावली पर बड़ी संख्या में परिवहन निगम चालक-परिचालक छुट्टी पर रहते हैं। कई बार चालक व परिचालक एक-एक हफ्ते तक भी ड्यूटी पर नहीं आते। ऐसे में बस संचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है व यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए, अपने कर्मियों को ड्यूटी पर लाने और बसों के सुचारू संचालन के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से बुधवार को जारी आदेश में बताया गया कि उक्त 11 दिन में कर्मचारियों को एक छुट्टी मिलेगी। योजना के तहत मैदानी मार्गों पर चालक एवं परिचालक को इन 10 दिन में 2750 किमी बस संचालन अनिवार्य करना होगा। वहीं, पर्वतीय व मैदानी मिश्रित मार्ग पर निर्धारित 2200 किमी, जबकि पर्वतीय मार्ग पर 1980 किमी बस संचालन करना होगा।

निर्धारित किमी पूरे करने पर चालक-परिचालक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। निगम प्रबंधन ने किमी की बाध्यता से अलग 11 दिन बस संचालन की ड्यूटी करने पर भी डेढ़ हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना कार्यशाला, तकनीकी कर्मियों पर भी लागू रहेगी। प्रोत्साहन योजना में कार्यशाला के तकनीकी कर्मियों को पूरे 11 दिन ड्यूटी करने पर एक हजार रुपये मिलेंगे।

योजना में बाह्य स्त्रोत के कर्मियों को भी एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बस संचालन में सीधे तौर पर जुड़े डीजल, बैग, चेकिंग, कैशियर और समयपाल को भी उक्त अवधि में पूरे 11 दिन ड्यूटी करने पर एक हजार रुपये इनाम मिलेगा। इसके अतिरिक्त 11, 12, 13 व 15 नवंबर यानी चार दिन में मैदानी मार्ग पर 1850, मिश्रित मार्ग पर 1400 और पर्वतीय मार्ग पर 1000 किमी बस संचालन करने वाले चालक व परिचालकों को डेढ़ हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। महाप्रबंधक ने बताया कि सबसे कम आय देने वाले पांच-पांच चालक व परिचालकों को दंडित भी किया जाएगा।

त्योहारी सीजन में बसों में मिठाई, मावा, पनीर आदि की खेप लाने वाले चालक-परिचालकों के विरुद्ध परिवहन निगम प्रबंधन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अगर मार्ग में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यह सामग्री पकड़ी जो चालक-परिचालक जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन टीमों को बसों की चेकिंग करने को कहा गया है।

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