Uttarakhand News: देहरादून वासियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप दून में रहते है और आपने हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए अपने मकान का सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि देहरादून नगर निगम ने इसके लिए सख्ती करना शुरू कर दी है। स्वकर निर्धारण फॉर्म नगर निगम में जमा करने की डेट 31 मई बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ने 31 मई तक स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा कर हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने की लोगों से अपील की है। बताया जा रहा है कि बिना जुर्माने के सेल्फ असेसमेंट कराने की मियाद खत्म होने के बाद नगर निगम की टीम घर-घर जाकर सेल्फ असेसमेंट का वैरीफिकेशन करेगी। जिन घरों ने फॉर्म जमा नहीं कराया होगा तो उन्हें नोटिस देकर चार जुर्माना वसूला जाएगा।

बताया जा रहा है कि देहारदून में नगर निगम के तहत 100 वार्ड आते हैं, जिनमें कुछ साल पूर्व शामिल 40 वार्डों में घरों को भवन कर से छूट है, लेकिन कमर्शियल टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में सभी 100 वार्ड में कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें भवन निर्माण के बाद सेल्फ असेसमेंट न होने के कारण भवन कर नहीं प्राप्त हो रहा है। करीब एक लाख घरेलू व 15 हजार व्यावसायिक भवनों से कर वसूला जा रहा है। हालांकि, कई प्रतिष्ठान अभी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि अब निगम के कर निरीक्षक भौतिक सत्यापन कर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित करेंगे। सेल्फ असेसमेंट न कराने वालों की सूची तैयार कर नोटिस भेजा जाएगा और फिर चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं करदाताओं को समय पर टैक्ट अदा कर छूट का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

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