DEHRADUN: उत्तराखंड के करीब 11.50 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर को विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिल में 50 फीसदी छूट का ऐलान किया था। इस संबंध में ऊर्जा सचिव की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। आदेश के तहत हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक खर्च करने पर भी बिल में 50 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। ये छूट 1 सितंबर से खर्च कीगई बिजली पर लागू होगी। यानी अक्टूबर महीने में जो बिल आएगा उस पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार, हिम-आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत कंज्यूमर जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। यानी अब उनको बिजली के बिल आधा ही देना पड़ेगा। हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow Bound Area) का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जबकि अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी ये सब्सिडी 01 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर अनुमन्य होगी।
सब्सिडी का लाभ एक परिवार को एक कनेक्शन पर ही मिल सकेगा। सब्सिडी का भार राज्य सरकार वहन करेगी। बता दें कि 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की थी, जिसका क्रियान्वयन 10 दिन के भीतर करते हुए ऊर्जा विभाग ने शासनादेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।