नंदानगर में हिंदू युवती से छेड़छाड़ के बाद तनाव व्याप्त, प्रशासन ने धारा 163 लगाई, लोगों के समूह में जुटने पर पाबंदी

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CHAMOLI: चमोली जिले के नंदानगर में एक मुस्लिम नाई द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसे देखते हुए एसडीएम ने इलाके में धारा 163 लगा दी है। इस दौरान बाजार पूर्ण रूप से बंद रख जाएगा और लोगों को कहीं भी समूह में खड़े नहीं होने दिया जाएगा।

बता दें कि नंदानगर में नाई का काम करने वाले आरिफ ने एक नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे करके छेड़छाड़ का प्रयास किया। किशोरी ने जब ये बात अपने परिजनो को बताई तो सभी स्थानीय लोग एकजुट हो गए। बाजार बंद रखे गए। घटना के विरोध में 1 और 2 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। रविवार देर रात आरोपी आरिफ को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था। लोगों का आरोप है कि घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था। उसकी तो गिरफ्तारी हो गई लेकिन आरोपी की मदद करने वाले साहिद, अहमद हसन और अयूब अभी गिरफ्त से बाहर हैं।

घटना की संवेदनशीलता देखते हुए प्रशासन ने नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू कर दी है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है, उसमें लिखा है कि- थाना नंदानगर (घाट) जिला चमोली में गंभारी आपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 31 अगस्त 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई. घटना के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए दिनांक 1 एवं 2 सितंबर, 2024 को लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उक्त के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त को लेकर शहर में तनाव का वातावरण तथा लोगों में भय व्याप्त है।. इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 लगाया जाना नितांत आवश्यक है।

प्रदर्शन के दौरान एक विवादित स्थल पर तोड़फोड़ करने पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ नंदानगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि सोमवार को 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अभी तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं।

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