Fastag: फास्टैग KYC लेकर डेडलाइन जारी, बिना KYC वाले फास्टैग हो सकते हैं बंद

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NHAI गाड़ियों में फास्टैग के लिए KYC को अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग KYC को लेकर डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है। और यह डेडलाइन 29 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। यदि आपने अभी तक फास्टैग की KYC नहीं करवाई है तो आपको 2 गुना टैक्स देना होगा। बता दें कि 1 मार्च से बिना KYC वाले फास्टैग को डिएक्वटिवेट या फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण( NHAI ) ने फास्टैग KYC को अनिवार्य कर दिया है।टोल पेमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए यह सब किया गया है। यदि आपने अपना फास्टैग KYC को डिटेल अपडेट नहीं कराया है तो आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और अकाउंट में बैलेंस होने बावजूद भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और आपको तय किए गए टोल से दो गुना ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा।

ऐसे कराएं KYC
इसके लिए आपको उस बैंक के ब्रांच में जाना होगा जिसका आपने फास्टैग लगवाया है। बैंक की शाखा में जाकर आपको KYC फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आपको फास्टैग केवाईसी अपडेट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा।

ऑनलाइन तरीका
– fastag.ihmcl.com वेबसाइट पर जाएं (यदि फास्टैग बैंक की ओर से जारी किया गया है तो आपको उस बैंक के पोर्टल पर जाकर केवाईसी अपडेट करवाना होगा।)
– फास्टैग से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
– ‘माई प्रोफाइल’ पर क्लिक करें।
– ‘केवाईसी’ पर क्लिक कर अपना स्टेटस चेक करें।
– जानकारी भरे और अनिवार्य डॉक्यूमेंट अटैच करें।
– सब्मिट करें।
आवश्यक दस्तावेज
-व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
-ड्राइविंग लाइसेंस
– पैन कार्ड/वोटर आईडी/आधार कार्ड/पासपोर्ट (आईडी प्रूफ के लिए)
– एड्रेस प्रूफ
-एक पासपोर्ट साइज फोटो

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