उत्तराखंड सरकार ने परिवहन निगम में एक बार फिर छह माह तक एस्मा बढ़ा दी है। बृहस्पतिवार को सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। परिवहन निगम में पहले से ही उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) (एस्मा) लागू है। इसकी अवधि अब खत्म हो रही थी। ऐसे में शासन ने एस्मा की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के अनुसार आगामी छह माह तक परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मानते हुए यहां हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि बीतेदिनों मोटर दुर्घटना संबंधी कानून के विरोध में दो दिन तक रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ था। जिसका असर यातायात संचालन और पहाड़ से लेकर मैदान तक परिवहन सेवाओं में देखने को मिला था।

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