उत्तराखंड में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि विभाग ने शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट के लिए जारी किया गया है।

जारी आदेश में लिखा है कि स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों ( महिला/ सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट विषयक आदेश जारी किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

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