Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेयरी संचालकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है लेकिन शहर की कई डेयरी पंजीकृत नहीं हैं। अगर जल्द ही आपने रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा बीमार और बूढ़े पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी नगर निगम सख्ती करेगा। ऐसे लोगों से भी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पशुपालन विभाग की ओर से बनाए गए नए डेयरी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि अगर डेयरी संचालकों ने अपनी डेयरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो नगर निगम उनसे 25,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है। बताया जा रहा है कि बीमार और बूढ़े पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ भी नगर निगम सख्ती करेगा। ऐसे लोगों से प्रति पशु के हिसाब से रोजाना के 2000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएंगा।

गौरतलब है कि देहरादून में करीब 500 से ज्यादा डेयरी हैं। डेयरी संचालक नालियों में गोबर बहा देते हैं, जिससे नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। वहीं कई डेयरी मालिक अपने पशुओं को आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं या इन जानवरों की मौत हो जाती है। अब तक डेयरी संचालकों के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए थे लेकिन अब पशुपालन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम सख्ती बरत रहा है।

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