HARIDWAR: हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच प्रस्तावित पीसीएस की मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया। गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर सेवा परीक्षा 2024 को स्थगित करने के आदेश दिए थे।

दरअसल पीसीएस परीक्षा के सेलेबस में बदलाव को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परीक्षा 16 नवंबर से आयोजित होनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले आयोग ने हिंदी के तीन प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों के बीच कुछ असमंजस की स्थिति थी। इस मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से कार्मिक विभाग को भी ज्ञापन सौंपा गया था और परीक्षा को कुछ समय के लिए टाले जाने की मांग की गई थी।

नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की बेंच ने अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपको एक कॉमा तक बदलने का अधिकार नहीं है, फिर आपने अपने मर्जी से अचानक सेलेबस में बदलाव क्यों कर दिया। कोर्ट के बाद यूकेपीएससी ने भी पीसीएस परीक्षा 2024 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया।

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