नैनीताल, 23 जून 2025 — उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को यह बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने यह रोक पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते लगाई है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार अभी तक पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सकी है। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जनपदों में पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
मुख्य बिंदु:
- नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक लगाई।
- राज्य सरकार ने आरक्षण नीति पर नहीं दी स्पष्ट जानकारी।
- कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित।
अब देखना होगा कि सरकार हाईकोर्ट में कब तक अपना पक्ष स्पष्ट करती है और आगे पंचायत चुनावों को लेकर क्या दिशा तय होती है।